भारत में मेडिकल स्टोर या दवा की दुकान खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस लेना कानूनन अनिवार्य है। बिना लाइसेंस दवा बेचना अपराध माना जाता है और इसके लिए भारी जुर्माना या जेल तक हो सकती है।
मेडिकल स्टोर लाइसेंस लेने की योग्यता
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D.Pharmacy या B.Pharmacy डिग्री
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या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की नियुक्ति
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कम से कम 10 वर्ग मीटर जगह
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फ्रिज और सुरक्षित स्टोरेज व्यवस्था
👉 अगर आपके पास फार्मेसी डिग्री नहीं है, तो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रखकर लाइसेंस मिल सकता है।
मेडिकल स्टोर लाइसेंस के प्रकार
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रिटेल ड्रग लाइसेंस – आम जनता को दवा बेचने के लिए
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होलसेल ड्रग लाइसेंस – मेडिकल स्टोर या अस्पतालों को सप्लाई के लिए
मेडिकल स्टोर लाइसेंस लेने की प्रक्रिया
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राज्य ड्रग कंट्रोल विभाग की वेबसाइट पर आवेदन
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जरूरी दस्तावेज अपलोड
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फीस का भुगतान
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ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण
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सत्यापन के बाद लाइसेंस जारी
⏳ समय: लगभग 30–45 दिन
जरूरी दस्तावेज
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फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
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दुकान का किरायानामा / मालिकाना प्रमाण
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फ्रिज की रसीद
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साइट प्लान और पहचान पत्र
लाइसेंस के बिना मेडिकल स्टोर चलाने का नुकसान
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₹1 लाख से अधिक जुर्माना
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दुकान सील हो सकती है
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कानूनी केस बन सकता है
📌 इसलिए मेडिकल स्टोर शुरू करने से पहले लाइसेंस जरूर लें।
